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Property Knowledge : सिर्फ रजिस्ट्री कराने से नहीं बनते प्रॉपर्टी के मालिक, ये एक काम होता है सबसे जरूरी

 

Property Knowledge : सिर्फ रजिस्ट्री कराने से नहीं बनते प्रॉपर्टी के मालिक, ये एक काम होता है सबसे जरूरी



My job alarm - (Property Registry Rules): प्रोपर्टी में निवेश करने की ओर आजकल अनेक लोगों का रुझान बना हुआ है। कई लोगों द्वारा तो अपनी जीवनभर की कमाई को इसमें लगा दिया जाता है। यह तो ठीक है कि प्रोपर्टी में निवेश अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें भी जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

आपकी एक भूल भी आपकी पूरी कमाई को चट कर सकती है।

अक्सर कई लोग यह गलती या भूल कर बैठते हैं। इसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। जब भी आप प्रोपर्टी खरीदें तो केवल रजिस्ट्री करा लेने को ही पर्याप्त न समझें। इसके बाद एक और अहम दस्तावेज (Property Important Document)आपको हासिल करना होता है, तभी आप खरीदी गई प्रोपर्टी से संबंधित तमाम अधिकार व मालिकाना हक पा सकेंगे।

जानिये रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में

रजिस्ट्रेशन एक्ट (Property Registration Act) के तहत प्रोपर्टी खरीदने व बेचने से जुड़े तमाम नियम व प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हैं। प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति 100 रुपये से अधिक के रेट की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो रजिस्ट्री अनिवार्य है। किसी अन्य के नाम इस कीमत से ज्यादा की प्रोपर्टी को ट्रांसफर (property transfer rules) करना है तो भी यह जरूरी है। दूसरे व्यक्ति के नाम प्रोपर्टी को ट्रांसफर करते समय कई लिखित दस्‍तावेज जरूरी हैं। इनमें व्यक्तिगत डिटेल दी होती है। खासतौर से आजकल आधार कार्ड, bank account, पैन कार्ड व अन्य डिटेल की जरूरत पड़ती है। साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने पर इसे नजदीकी सब-रजिस्‍ट्रार ऑफिस में भी रजिस्‍टर्ड कराएं।

प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे हैं तो म्यूटेशन भी करा लें

कोई भी प्रोपर्टी खरीदन से पहले यह जरूर चेक कर लें कि विक्रेता ने उस पर कोई लोन तो नहीं ले रखा या किसी और को भी तो नहीं बेच रखी। कई बार धोखाधड़ी की शिकायतों में आता है कि किसी प्रोपर्टी को दो बार बेचा गया है। ऐसा म्यूटेशन यानी नामांतरण (mutation of property) न कराने की वजह से पहले वाला मालिक कर सकता है। ऐसा आपके साथ हुआ तो आपकी पूरी उम्र की कमाई स्वाह हो सकती है। रजिस्ट्री अपने नाम करा रहे हैं तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन (mutation of property) भी अपने नाम कराना न भूलें। इसे कराने के बाद ही आप खरीदी गई प्रोपर्टी या जमीन के असली मालिक बनेंगे।

इस काम को करना सबसे ज्यादा जरूरी

जब आप प्रॉपर्टी या जमीन को खरीद लें तो उसके बाद एक प्रक्रिया को और करना बेहद जरूरी होता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते समय उसका नामांतरण जरूर करा लें। इसी को प्रोपर्टी का म्यूटेशन कहा जाता है। इसके बिना आपको प्रोपर्टी के तमाम अधिकार व मालिकाना हक नहीं मिलेगा। नामांतरण (property transfer kaise krayen)को दाखिल-खारिज भी कहा जाता है। हरियाणा में इसे इंतकाल कहा जाता है। इसके लिए हरियाणा में तुरंत आवेदन करना होता है जबकि कुछ राज्यों में अलग-अलग समय होता है।

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