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बिना नीट यूजी पास किए विदेश से नहीं कर सकते MBBS, सुप्रीम कोर्ट का फैसला: NEET UG 2025

 

NEET UG 2025: बिना नीट यूजी पास किए विदेश से नहीं कर सकते MBBS, सुप्रीम कोर्ट का फैसला


बिना नीट यूजी परीक्षा पास किए स्टूडेंट्स विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट यूजी योग्यता की वैधता बरकरार रखी है. अब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स को विदेशी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बरकरार रखा, जिसके तहत विदेशी संस्थानों में मेडिकल यूजी पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है. 2018 में पेश किया गया यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेश में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र को भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आवश्यक मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा.

योग्यता नियमों को पूरा करने अनिवार्य

कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह नियम निष्पक्ष, पारदर्शी है और किसी भी वैधानिक प्रावधान के साथ टकराव नहीं करता है. NEET UG पास करने की आवश्यकता स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में निर्धारित योग्यता नियमों को पूरा करने के अतिरिक्त है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिए.

पीठ ने कहा कि हमें नियमों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता. सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार के उपाय के रूप में छूट देने से भी इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जाहिर है, खुली आंखों से, संशोधित नियम लागू होने के बाद यदि कोई उम्मीदवार प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है, तो वे नियमों से छूट नहीं मांग सकते हैं, जो देश के भीतर चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है. यह भारत के बाहर कहीं भी अभ्यास करने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है.

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