29 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी में कर लें ये काम, नहीं तो प्रदेश में कटेगा चालान

राज्य में बसों व दूसरे कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन रखने की योजना को 29 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं। जहां पुराने वाहनों में भी इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, वहीं नए वाहनों की पासिंग तब तक नहीं होगी, जब तक उसमें यह व्यवस्था न हो। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स कूड़ेदान लगाना अनिवार्य किया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ और मोटर वाहन निरीक्षक एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन्स लगाए गए हों। इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।
प्रदेश सरकार ने वाहन में कार बिन्स न लगाने पर 10 हजार रुपए और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है। यह प्रावधान 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था नए वाहनों में जरूर नजर आएगी, जिनकी पासिंग होगी, मगर पुराने वाहनों में व्यवस्था बनाते हुए समय लग सकता है।
29 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग इस मामले को लेकर सडक़ों पर उतरेगा, तो चालान होने शुरू होंगे। इसमें काफी बड़ी जुर्माना राशि रखी गई है, जो एक बार लागू हुई, तो फिर व्यवस्था आसानी से बन जाएगी। फिलहाल इन आदेशों को अंजाम देने के लिए परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है।
सरकारी-प्राइवेट बस, टैक्सी आपरेटर्ज को निर्देश
परिवहन विभाग ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है और परिवहन निदेशक ने विशेष रूप से सभी के लिए आदेश जारी किए हैं। बताया जाता है कि बसों में डस्टबिन की व्यवस्था को लेकर एचआरटीसी को भी कहा गया है, मगर एचआरटीसी ने अभी तक अपनी बसों में इसकी व्यवस्था नहीं की है। वहीं प्राइवेट आपरेटरों को भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक वेे भी तैयार नहीं है।
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