अवैध संबंधों में रोड़ा था पति, आशिक संग मिलकर उतारा मौत के घाट, पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद..

अभियोजन की ओर से डीजीसी बसंत कुमार गुप्ता, एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी और वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
जानकारी के अनुसार वादी सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम खांडा ने थाना बरहन में दो अप्रैल 2020 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक अप्रैल 20 की रात उसके पुत्र नितिन उर्फ विक्रम की मुंह और गला दबा हंसिया से उसकी वधू और वधू के प्रेमी प्रताप ने हत्या कर दी। उसके पुत्र नितिन उर्फ विक्रम की शादी घटना से चार वर्ष पूर्व रवीना उर्फ रानी के साथ हुई थी। जिससे उनके एक पुत्र यश पैदा हुआ जो उस समय डेढ़ वर्ष का है।
वादी के मुताबिक उसकी पुत्रवधू का चाल चलन सही नहीं था। उसके पुत्र ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सुधार नहीं आया। पुत्रवधू ने लगातार अपने बुआ के लड़के प्रताप से अवैध संबंध बनाए रखे। पुत्रवधू की बुआ की ससुराल भी वादी के ही गांव में थी। लॉक डाउन के कारण 28 मार्च 20 को वादी का पुत्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव में था।
उसी समय बहू ने आशिक संग मिलकर बेटे की हत्या कर दी। धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में मृतक के पिता ने केस दर्ज करवाया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को सजा सुनाई।
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