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यूपी में 4 सालों तक के लिए मिल सकता है इंट्रेस्ट फ्री और बिना कुछ गिरवी रखे 5 लाख रुपये का लोन, जानें पूरी स्कीम

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CM Yuva Udyami Yojana: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (CM Yuva Udyami Yojana) के तहत अब राज्य के युवा बिना किसी ब्याज और जमानत के Rs.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं. यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है जो अपना खुदका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं. 

योजना का उद्देश्य है 10 लाख युवाओं को बनाना उद्यमी

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मकसद है कि प्रदेश के 10 लाख युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में ट्रैन किया जाए और इसके साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए. बता दें कि योजना के अंतर्गत Rs.5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन चार सालों की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसमें किसी प्रकार की जमानत नहीं मांगी जाएगी. इसके अलावा अगर कोई  कोई लाभार्थी पहले चार सालों में Rs.5 लाख का लोन समय से चुका देता है तो वह अगले चरण के लिए पात्र बन जाता है. इस चरण में उसे Rs.10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है जिसमें Rs.5 लाख तक की राशि फिर से ब्याज-मुक्त रहेगी. 

कौन-कौन कर सकता है आवेदन? 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जैसे  

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. 
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है. हालांकि, अगर किसी ने इंटरमीडिएट या इसके बराबर पढ़ाई की है तो उसे पहले मौका दिया जाएगा.
  • आवेदक की ऐज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. 
  • आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए. 
  • आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ पहले न लिया हो. 
  • एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है.
  • सभी पात्रता शर्तों की पुष्टि के लिए एक शपथ पत्र (नोटरी से प्रमाणित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

अब तक 68,000 से अधिक लाभार्थी जुड़े 

बता दें कि अब तक इस योजना के अंतर्गत Rs.2,751 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है और 68,000 से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा चुके हैं. 

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://msme.up.gov.in

योजना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें. 

सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों पर खरे उतरते हैं.

पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन पत्र भरें. 

इसके अलावा अधिकृत बैंकों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है.

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