अब सारी ही सीमाएं लांघ रही ईडी, मात्र कानूनी सलाह लेने पर वकीलों को सम्मन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी तो सभी सीमाएं लांघ रही हैं। कुछ वकीलों को आर्थिक अपराधों के मामले में आरोपियों को सलाह देने के चलते ईडी ने सम्मन जारी किया था। इसी मामले पर टिप्पणी करते हुए बैंच ने कहा कि ईडी ने सीमा पार कर दी है।
यही नहीं बैंच का कहना है कि ईडी के लिए कुछ गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बैंच ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह बात कही। अदालत ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इससे कानून के पेशे की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। जांच एजेंसी ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को सम्मन जारी किया था।
चीफ जस्टिस ने ईडी के सम्मन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच क्या संवाद हुआ। इस पर नोटिस कैसे जारी हो सकता है। ईडी सारी सीमाएं पार कर रही है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जांच एजेंसी के लिए कुछ गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। इस तरह के नोटिस जारी करने से सीनियर वकीलों की प्रैक्टिस पर भी असर पड़ सकता है।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दो टूक कहा कि राजनेताओं को राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच लडऩे दीजिए और इस लड़ाई में ईडी जैसी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
उन्होंने यह टिप्पणी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में की। दरअसल, ईडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध भूमि आबंटन से संबंधित कथित अनियमितताओं के संबंध में सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती के खिलाफ जांच को रद्द करने का आदेश दिया गया था। इस मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ कर रही थी।
इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सीजेआई ने मौखिक तौर पर कहा कि नेताओं को मतदाताओं के बीच राजनीतिक लड़ाई लडऩे दी जाए, इसके लिए आपका (ईडी) क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी।
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