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विधायकी रहेगी या जाएगी? हाईकोर्ट ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर ले लिया ये बड़ा फैसला.

 

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अब्बास अंसारी- फाइल फोटो

UP News: माफिया-नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को मंजूर कर लिया है. इसी के साथ मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किए गए सजा के आदेश को भी रद्द कर दिया है. 

बता दें कि मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी. सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को ये बड़ी राहत दी है. इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि फिलहाल मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. बता दें कि अब्बास अंसरी इसी सीट से विधायक हैं.

इस मामले में मिली थी सजा

दरअसल ये पूरा मामला साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था. आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था. इस मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी पाया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. इसी के साथ अब्बास अंसारी के खिलाफ 3 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. इस फैसले के उनकी विधायकी भी चली गई थी. 

अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने रखा अब्बास का पक्ष

बता दें कि हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने उनका पक्ष रखा. दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की. यूपी सरकार की तरफ से मऊ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया गया. मगर हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दे दी और मऊ कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया. ये फैसला अंसारी परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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