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‘शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप, फिर भी नाबालिग पर डाली गंदी नजर’….अमृतसर की अदालत ने युवक को दी 20 साल की कठोर सजा!.

 

अमृतसर (पंजाब)  : अमृतसर की जिला एडिशनल सेशन जज-कम-स्पेशल ट्रायल अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

यह मामला थाना भिंडी सैदां क्षेत्र के गांव खुशूपुरा का है, जहां आरोपी बॉबी उर्फ बब्बी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

मामले के अनुसार, 12 अप्रैल 2024 की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पीड़िता अपने घर से लापता हो गई थी। जब उसकी मां की नींद खुली तो वह घर में नहीं थी। परिजनों ने आसपास तलाश की, जिसके बाद पता चला कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया।

अपने फैसले में अदालत ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और समाज में रोकथाम के लिए कठोर सजा जरूरी है।

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