ई-टैक्सी योजना की आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाई, सरकार ने दी राहत, आवेदन करने की अंतिम तिथि एक महीना बढ़ी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत संचालित ई-व्हीकल/ई-टैक्सी योजना में युवाओं को बड़ी राहत देते हुए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने जनहित में योजना के व्यापक दिशा-निर्देशों के खंड 5 (बी) में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित प्रावधान के तहत अब योजना के लिए पात्र आयु 23 से 50 वर्ष होगी, जबकि पहले यह सीमा 23 से 45 वर्ष निर्धारित थी। प्रदेश सरकार ने आयु सीमा में राहत देने के साथ-साथ योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को अतिरिक्त समय भी दिया है।
अधिसूचना के अनुसार, विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भी तत्काल प्रभाव से एक माह के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से अधिक संख्या में पात्र युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा और वे ई-टैक्सी या ई-वाहन के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे।
इससे राज्य में हरित परिवहन (ग्रीन मोबिलिटी) को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह अधिसूचना श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की सचिव प्रियंका बसी इंग्टी द्वारा जारी की गई है। सरकार ने इच्छुक अभ्यर्थियों से बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठा कर समय पर आवेदन करने की अपील की है।
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