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8th Pay Commission: पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो क्या दोनों को मिलेगा HRA? सरकार ने संसद में दिया जवाब.

 

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (HRA) से जुड़े एक अहम सवाल पर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने संसद में बताया कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो दोनों को अलग-अलग HRA का लाभ नहीं मिलेगा।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि HRA का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सहायता देना है, जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है और जो निजी मकान का किराया देते हैं।

राज्यसभा में उठा था HRA का मुद्दा

राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने वित्त मंत्रालय से सवाल किया था कि यदि पति-पत्नी दोनों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही शहर में सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो HRA कटौती से जुड़ी मौजूदा नीति का क्या आधार है।

उन्होंने सरकार से यह भी पूछा था कि क्या कर्मचारियों या कर्मचारी संगठनों की ओर से इस नियम में बदलाव को लेकर कोई मांग या आवेदन मिला है और क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करने की योजना बना रही है।

सरकारी आवास मिलने पर नहीं मिलेगा दूसरा HRA

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि जब पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित हो जाता है, तो पूरे परिवार को सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त माना जाता है।

ऐसी स्थिति में दूसरे जीवनसाथी को अलग से मकान किराए का खर्च नहीं उठाना पड़ता है, इसलिए उसे HRA का भुगतान नहीं किया जाता।

क्या सरकार नियम में बदलाव करेगी?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस नियम में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में उसे कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है और मौजूदा नीति की समीक्षा भी नहीं की जा रही है।

कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

सरकार के जवाब के अनुसार, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, तो जिस कर्मचारी के नाम पर आवास आवंटित है, उसके वेतन से निर्धारित लाइसेंस फीस कटेगी।

वहीं दूसरे जीवनसाथी को अलग से HRA का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल दोनों कर्मचारियों को एक साथ HRA देने को लेकर सरकार की ओर से कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

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