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पुलिस में Online हाजिरी जरूरी, कागजी रजिस्टर होंगे बंद, डिजिटल होगा छुट्टियों तक का रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब कर्मचारियों की हाजिरी, छुट्टियों और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, पुलिस थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में ई-एचआरएमएस(इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। 

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अधिकांश प्रशासनिक और मानव संसाधन संबंधी काम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ई-एचआरएमएस से जुड़ी ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों और विशेष इकाइयों में लागू होगी। ऐसे कर्मचारियों को छोडकऱ, जिन्हें पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष अस्थायी छूट दी गई है, बाकी सभी कर्मचारियों के लिए कागजी उपस्थिति रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं। 

बिना अनुमति अनुपस्थित रहने या ड्यूटी पर देरी से पहुंचने की जानकारी डिजिटल प्रणाली में दर्ज होगी और इसका असर ई-सैलरी प्रणाली के माध्यम से वेतन प्रक्रिया पर पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय ने वेतन प्रक्रिया को भी डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ दिया है। कर्मचारियों का वेतन जारी करने से पहले उनकी उपस्थिति और स्वीकृत छुट्टियों का मिलान करना होगा। 

बिना रिकॉर्ड का सत्यापन किए वेतन जारी होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस विभाग में आंतरिक समायोजन, शाखाओं के बीच तैनाती और विभिन्न इकाइयों में तबादले भी ई-एचआरएमएस के डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। इसके साथ ही किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने और नई जगह कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। पुलिस कर्मियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तथा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भी अब पोर्टल के माध्यम से ही तैयार और स्वीकृत की जाएंगी।

छुट्टी के लिए ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन

अब आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। छुट्टी की मंजूरी और उसका निपटारा भी इसी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। 

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑफलाइन या कागजी अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि जिला स्तर पर तैनात भारतीय पुलिस सेवा और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों के अर्जित अवकाश के मामलों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है। इन अधिकारियों के अर्जित अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार राज्य सरकार के गृह विभाग के पास है।

कर्मचारियों की पूरी सेवा पुस्तिका होगी डिजिटल

आदेश के तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और प्रधान लिपिकों को कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवा रिकॉर्ड ई-सेवा पुस्तिका में अपडेट करने होंगे। इसमें नियुक्ति, तबादला, पदोन्नति, शैक्षणिक योग्यता, प्रशंसा पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसी जानकारियां शामिल हैं। हर कर्मचारी को साल में कम से कम एक बार अपनी डिजिटल सेवा पुस्तिका का सत्यापन करना होगा। यदि सेवा रिकॉर्ड में कोई गलती मिलती है तो उसे 15 दिनों के भीतर ठीक करवाना होगा।

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