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अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, 20% आरक्षण के साथ बिना परीक्षा भर्ती की तैयारी...

 


देश के अग्निवीरों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में पूर्व-अग्निवीरों को अब लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) समेत कई अन्य कड़े मानकों से बड़ी छूट मिल सकती है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन को बाकायदा पत्र लिखकर पूर्व-अग्निवीरों को विशेष छूट देने का आग्रह किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। इसके तहत उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से पूरी तरह छूट दी जाए। इसके साथ ही केंद्र ने राज्य सरकार से विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों का विस्तृत ब्योरा भी तलब किया है। गृह मंत्रालय का मानना है कि पूर्व-अग्निवीर सेना में पहले ही एक बेहद कठोर भर्ती और ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। ऐसे में उनके पास अपेक्षित अनुशासन, शारीरिक क्षमता और बेहतरीन कौशल पहले से ही मौजूद होता है।

सेना का अनुभव नागरिक सेवाओं में आएगा काम

भारतीय सेना से 4 साल की सेवा के बाद निकलने वाले इन युवाओं के पास अनुशासन, देशसेवा और सुरक्षा का बेहतरीन अनुभव होता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, यदि राज्य सरकारें भर्ती नियमों में ढील देती हैं, तो इन पूर्व-अग्निवीरों को राज्य की नागरिक सेवाओं और सुरक्षा बलों में तेजी से समायोजित किया जा सकेगा। इसी वजह से उन्हें सीधी भर्तियों में परीक्षाओं से छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार से मिले इन निर्देशों के आधार पर उत्तराखंड में नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। राज्य का कार्मिक विभाग इस पूरे मामले पर अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहा है। इसके लिए अग्निवीरों से जुड़ी मौजूदा नियमावली में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और जल्द ही राज्य कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि केंद्र की ओर से किए गए अनुरोध के बाद शासन स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इन अन्य पदों पर भी मिलेगा 20% आरक्षण

उत्तराखंड में वर्तमान समय में पुलिस आरक्षी (कॉन्स्टेबल), उपनिरीक्षक (SI), बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे ग्रुप ‘सी’ के पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), वन्यजीव रक्षक और खनन रक्षक के पदों पर भी पूर्व-अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का आदेश जल्द से जल्द जारी करने पर विशेष जोर दिया है।

केंद्र सरकार ने मांगा खाली पदों का ब्योरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से पूर्व-अग्निवीरों की सीधी भर्ती के लिए प्रस्तावित पदों की रिक्तियों (Vacancies) की पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकार को एक तय प्रारूप (फॉर्मेट) भी भेजा गया है। इसमें महीनेवार, पदवार और श्रेणीवार खाली पड़े पदों का पूरा विवरण देना होगा। इस नई व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने से सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों के आगामी बैचों को सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा।

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