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हिमाचल सरकार के मौजूदा और पूर्व विधायकों पर दर्ज केस होंगे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

हिमाचल सरकार के मौजूदा और पूर्व विधायकों पर दर्ज केस होंगे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान दर्ज कई आपराधिक मामलों के तहत कुछ मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज अभियोजन को वापस लेने की अनुमति दे दी है।


प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इन मामलों में कोई गंभीर या जघन्य अपराध का आरोप नहीं है। इनमें पुतला जलाने और राजमार्गों पर धरना देने से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उसने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से 2023 में दायर उस आवेदन पर दिया था, जिसमें दिसंबर 2022 में गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ 65 मामलों में अभियोजन वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 15 मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बुधवार को राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने इन मामलों में अभियोजन वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से अनुरोध किया था।

अधिवक्ता ने कहा-'इन मामलों में कुछ भी गंभीर नहीं है। न तो सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा था और न ही किसी को चोट आई थी।' हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव किया और राज्य सरकार को इन मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे दी।

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