HP News: हिमाचल में छह टोल प्लाजा के 20 KM के दायरे में रहने वालों को बड़ी राहत, इतने रुपए में बनेगा एक महीने का पास

हिमाचल के नेशनल हाई-वे पर स्थित टोल प्लाजा के बीस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन्हें राहत प्रदान करते हुए पास की व्यवस्था कर दी है।
इसके तहत वह एक माह के पास के लिए उन्हें 360 रुपए की अदायगी करनी होगी, जबकि सलाना पास की एवज में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 1500 रुपए चुकाने होंगे। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह पास 1500 रुपए में मिलेगा, जबकि नगर निकायों के दायरे में रहने वाले लोगों को सालाना पास के लिए 3000 रुपए चुकाने होंगे।
एनएचएआई के अनुसार वाहन पर वैध और चालू फास्टैग होना जरूरी है। स्थानीय निवासी 360 रुपए का मासिक पास या अपनी श्रेणी के अनुसार 1500 या 3000 रुपए का सालाना पास बनवा सकेंगे। इन पास का इस्तेमाल उसी टोल प्लाजा पर किया जा सकेगा, जिसके 20 किलोमीटर के दायरे में संबंधित व्यक्ति रहता है।
3075 रुपए में फास्टैग पास प्लान
एनएचएआई की ओर से निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए एक अलग वार्षिक फास्टैग पास योजना भी चलाई जा रही है। इसकी कीमत 3075 रुपए निर्धारित है। इस पास से वाहन चालक एनएचएआई के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा से एक साल में अधिकतम 200 बार गुजर सकते हैं। प्रत्येक यात्रा की औसत लागत करीब 15.38 रुपए पड़ती है। योजना का लाभ देश में एक करोड़ से अधिक वाहन उपयोगकर्ता उठा रहे हैं।
हिमाचल में छह टोल प्लाजा
प्रदेश में वर्तमान में छह टोल प्लाजा हैं। इनमें घट्टा टोल प्लाजा शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग-503 पर स्थित है। सनवारा टोल प्लाजा परवाणू-शिमला मार्ग पर है। इसके अलावा कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौरा, बलोह, टकोली और डोहलू नाला टोल प्लाजा संचालित हैं। इन सभी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
इसका फायदा से उन लोगों को होगा, जिन्हें कामकाज, कारोबार, शिक्षा या अन्य जरूरी कार्यों के लिए रोजाना टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। अभी बार-बार टोल चुकाने के कारण ऐसे वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। कम कीमत पर सालाना पास मिलने से उन्हें बार-बार टोल शुल्क देने की परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि पास का लाभ केवल निर्धारित 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय निवासियों और उनके गैर-व्यावसायिक वाहनों को ही मिलेगा।
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