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नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपराधिक न्याय प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे और उसी महीने राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई थी।

केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए उपरोक्त तीन नए कानून बनाए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन तीनों कानूनों में कई नवीन विचार समाहित हैं। इन्हें लागू करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। न्यायिक अकादमी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

ऐसे में ये तीनों नए कानून 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएंगे. चूंकि केंद्र में बनी गठबंधन की सरकार बहुत मजबूत है, इसलिए सामान्य नागरिक कानून भी लागू किया जाएगा, ऐसा अर्जुन राम मघवाल ने कहा.

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