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दुराचार के आरोपी सौतेले पिता को मिला 25 वर्ष कठोर कारावास, पीड़िता को 2 लाख मुआवजा

 stepfather accused of rape gets 25 years rigorous imprisonment

दुराचार के आरोपी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश पोक्सो/बलात्कार शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शिमला: दुराचार के आरोपी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश पोक्सो/बलात्कार शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में शिमला जिला के रोहड़ू में दर्ज हुए मामले की सोमवार को सुनवाई हुई और फैसला सुनाया गया। अदालत ने भादंसं 376एबी पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष कठोर कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना, जबकि भादंसं 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही पीड़ित काे 2 लाख रुपए मुआवजे की भी सिफारिश की है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की।

18 मार्च, 2021 को पीड़ित ने पुलिस थाना रोहड़ू में आकर शिकायत पत्र दिया कि वर्ष 2020 से इसका सौतेले पिता कर्ण बिष्ट उसके साथ दुराचार करता आ रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसने अपनी माता को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उसने उसका विश्वास नहीं किया। फिर उसने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिसने पीड़िता को पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा।

इस पर 2021 में उसने यह मुकद्दमा दर्ज करवाया। मामले की तफ्तीश उप निरीक्षक राम स्वरूप ने की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की और मुकद्दमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं और विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया।

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