परिवहन विभाग को मिला निजी बसों को जयपुर लाने का जिम्मा, बस संचालकों ने की ये मांग


अस्थायी परमिट जरूरी
राजस्थान सरकार ने पूर्व में रीट, पटवार परीक्षा व अन्य कर्मचारी भर्ती राज्य के सरकारी गैर सरकारी आयोजन आदि के लिए आदेश जारी किए हुए हैं। आदेश के तहत भुगतान नहीं किया तो बसें नहीं दी जाएंगी। न्यूनतम पांच हजार रुपए डीजल और परमिट के बिना बसें नहीं दी जाएंगी। बिना परमिट बसों का संचालन करना यात्रियों की जान से खिलवाड़ होगा। सरकार इस समस्या का समाधान करे। अनिल जैन, संरक्षक, बस ऑपरेटर एसोसिएशन, राजस्थान आरटीओ की ओर से किसी भी बस को परमिट जारी किया जाता है। इसमें रूट का उल्लेख होता है। अगर बस तय रूट से अलग संचालित होती है तो उसके लिए संचालक को अस्थायी परमिट लेना होता है। अस्थायी परमिट नहीं होने की स्थिति में बस पर मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना पर जुर्माना किया जाता है।
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