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एक अधिकारी ही तीनों सेनाओं के जवानों पर ले सकेगा एक्शन, देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू

 


देश में तीनों सेनाओं के जवानों पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन भी जारी की है। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर-इन-चीफ/ऑफिसर-इन-कमांड की नियुक्ति होगी। 

यह कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होगा, फिर चाहे सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल दो साल पहले मानसून सत्र में संसद में पेश और पारित किया गया था। 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाना था। सरकार ने बुधवार को नए नियमों को भी आधिकारिक रूप से राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित (गजटेड) कर दिया गया है।

नए नियम के तहत अब कोई भी सेवा अधिकारी (जैसे थलसेना का अधिकारी) इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन में कार्यरत किसी भी अन्य सेवा (जैसे नौसेना या वायुसेना) के जवानों को कमांड दे सकेगा। नए नियम के तहत इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी जवान एक अधिकारी के तहत कंट्रोल हो सकेंगे। एक संबंधित अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाएगी। 

वह किसी भी सेना (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) के जवानों से जुड़े फैसले ले सकता है। नया नियम एक यूनिट या एस्टैब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में मदद करता है। ऐसे में जब कहीं अनुशासनहीनता का कोई भी मामला सामने आता है, तो उसके बारे में जल्द फैसला लिया जा सकेगा।

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