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CRPF जवान से ऑनलाइन निकाह करने वाली मीनल खान को राहत, हाईकोर्ट ने पाकिस्तान भेजने पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला?

 

CRPF जवान से ऑनलाइन निकाह करने वाली मीनल खान को राहत, हाईकोर्ट ने पाकिस्तान भेजने पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला?

जम्मू।Jammu Kashmir News: दुल्हन बनकर पाकिस्तान से जम्मू आई मीनल खान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने पर रोक लगा दी गई है।

मीनल ने सीआरपीएफ जवान मुनीर खान से ऑनलाइन विवाह रचाया था। उनकी वीजा अवधि समाप्त हो चुकी थी।

पुलिस मीनल को लेकर पहुंच चुकी थी अटारी बॉर्डर

केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद वीजा पर आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश दिया है। मंगलवार को पुलिस मीनल को भी पाकिस्तान भेजने के लिए अटारी बॉर्डर पर लेकर गई थी। उनके पति भी उनके साथ अटारी तक गए थे।


इधर मीनल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि उसने भारत में रहने के लिए लंबे वीजा की अर्जी दी है और बाकायदा भारतीय नागरिक से शादी हुई है।

कोर्ट ने मीनल को पाकिस्तान भेजने पर लगाई रोक

मीनल की ओर से याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट अंकुर शर्मा ने बताया कि केंद्र के आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए हैं, जो रिश्तेदारी में आए हैं, जबकि मीनल का भारत में विवाह हुआ है और यह पूरी तरह वैध है।

यह दलील अदालत ने स्वीकार की और फिलहाल मीनल को पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी। इसके बाद वह अटारी से सड़क मार्ग के जरिए वापस घर लौट रही हैं।

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