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मस्जिद के मुअज्जिन ने दी दरोगा को गर्दन काटने की धमकी! मुजफ्फरनगर में अजान पर विवाद में Video से हड़कंप

मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन ने दरोगा की गर्दन काटने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। यह घटना अजान की तेज आवाज को लेकर हुए विवाद के बाद हुई।

Mujaffarnagar News
मुजफ्फरनगर की खबर
रामबाबू मित्तल, मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में मस्जिद के एक मुअज्जिन की दरोगा की गर्दन काटने संबंधी वायरल धमकी ने पुलिस प्रशासन को हिला कर रख दिया है। मामला तेजी से तूल पकड़ते ही पुलिस ने मुअज्ज़िन के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पूरा घटनाक्रम पिछले दो दिनों से मस्जिद में अजान के दौरान तेज आवाज को लेकर शुरू हुए विवाद का विस्तार माना जा रहा है।

मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद का है। यहां मस्जिद के मुअज्ज़िन मोहम्मद इरफान ने दो दिन पहले कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी पर आरोप लगाया था कि अजान के समय तेज आवाज को लेकर दरोगा ने बदसलूकी की और मारपीट भी की। 
इस कथित विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें दावा किया गया कि दरोगा मुअज्ज़िन को मस्जिद से खींचकर बाहर लाए और धक्का-मुक्की की।इस घटना के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर दरोगा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी। 

पुलिस इस मामले की जांच में ही जुटी थी कि इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मोहम्मद इरफान जमीयत के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए अचानक दरोगा की गर्दन काटने की धमकी दे देते हैं। वीडियो में यह बयान बेहद स्पष्ट सुनाई देता है, जिसने पूरे पुलिस विभाग को सतर्क कर दिया। 

वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए मुअज्ज़िन मोहम्मद इरफान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ मौखिक और वीडियो के आधार पर लगाए गए पूर्व आरोपों की भी जांच जारी है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पुलिस को धमकी देना कानूनन अपराध है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। 

सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया (X) पर वायरल हुए वीडियो में एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुलिसकर्मी की हत्या की धमकी देता दिख रहा है। इसी आधार पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दरोगा द्वारा दिए गए निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप थे और मुअज्ज़िन द्वारा लगाए गए सभी आरोप अब तक निराधार पाए गए हैं। धमकी देने जैसी हरकत पर सख्त कार्रवाई आवश्यक थी और उसी के तहत FIR दर्ज की गई है।

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