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टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य, यूपीआई से भुगतान पर अब 25% अतिरिक्त शुल्क लागू

 मंडी : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान प्रणाली को और सख्त व डिजिटल बनाने के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब बिना वैध या सक्रिय फास्टैग वाले वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर निर्धारित शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक राशि चुकानी होगी। यह नियम 10 अप्रैल से प्रभावी होगा और कीरतपुर-मनाली फोरलेन समेत सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर लागू होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। नियम के तहत यदि किसी वाहन के लिए निर्धारित टोल शुल्क 100 रुपये है और वह बिना वैध फास्टैग यूपीआई से भुगतान करता है, तो उसे 125 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि वाहन चालक भुगतान नहीं करता, तो उसके खिलाफ नियम 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस बदलाव का उद्देश्य टोल प्लाजा पर यातायात को सुचारू बनाना, नकद भुगतान या अन्य विकल्पों से होने वाली देरी को कम करना और फास्टैग आधारित डिजिटल प्रणाली को मजबूत करना है। एनएचएआई पीआईयू मंडी के परियोजना निदेशक वरूण चारी ने कहा कि सभी वाहन चालकों को फास्टैग सक्रिय स्थिति में रखने की सलाह दी जाती है, ताकि उनके सफर में कोई बाधा न आए।

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