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करिश्मा कपूर के बच्चों को HC से बड़ी राहत, संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति सुरक्षित रखने का आदेश

नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई करते हुए संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार से संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने या उनके स्वरूप में बदलाव करने से परहेज करें।

संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद

यह मामला संजय कपूर की कथित वसीयत और संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ा है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि वसीयत की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल हैं और इसकी जांच जरूरी है।

कोर्ट का अहम निर्देश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वसीयत की वैधता का निर्णय ट्रायल के दौरान किया जाएगा, लेकिन तब तक संपत्ति को सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार का नुकसान या बदलाव न हो सके।

अदालत ने आदेश दिया कि विवादित संपत्तियों, जिनमें भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी, इक्विटी, शेयर और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं, उन्हें किसी भी तरह से हस्तांतरित या नष्ट नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि निजी संपत्तियों, कलाकृतियों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को भी फिलहाल सुरक्षित रखा जाए।

करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत

इस आदेश को करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए बड़ी अंतरिम राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे विवादित संपत्तियों पर किसी भी तरह के बदलाव या लेन-देन पर रोक लग गई है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई और ट्रायल के दौरान वसीयत की वैधता और संपत्ति के वास्तविक उत्तराधिकार को लेकर फैसला किया जाएगा। तब तक कोर्ट का यह आदेश लागू रहेगा और संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

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