पंजाब निकाय चुनाव 26 मई को होंगे केवल बैलेट पेपर से, हाईकोर्ट ने ईवीएम याचिकाएं की खारिज

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा संकेत देते हुए फैसला सुनाया है कि पंजाब में निकाय चुनाव 26 मई 2026 को केवल बैलेट पेपर से ही होंगे। अदालत ने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के इस्तेमाल से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और कहा कि अब मतदान होने में केवल चार दिन बचे हैं, इसलिए देर हो चुकी है।
पंजाब में कुल 105 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए मतदान इसी दिन होगा। मोहाली निवासी रुचिता गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव प्रक्रिया को बैलेट पेपर में वापस ले जाना अव्यवहारिक है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब कानून की धारा 64 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61-ए का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम वैध और कानूनी रूप से स्वीकार्य है।
सुनवाई के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजाब सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम की ट्रेनिंग और तैयारी के लिए 15 दिन चाहिए। ईसीआई ने अदालत को बताया कि केवल 15 मिनट में तैयारी और ट्रेनिंग पूरी की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और अंततः सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनाव सुरक्षित और समय पर आयोजित होंगे।
No comments