ट्विशा शर्मा के कमरे से मिली कार की चाबी… अब मिस्ट्री पार्सल ने खोल दिया मौत का राज, दोबारा होगा पोस्टमार्टम

Twisha Death Case : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में पूर्व ‘मिस पुणे’ और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब पूरी तरह कानूनी जटिलताओं में उलझ गया है। इस मामले में फरार आरोपी पति समर्थ सिंह और उनकी मां रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह की ओर से भोपाल की जिला अदालत में नई याचिका दायर की गई है।
नई याचिका में उठाए गए अहम सवाल
ससुराल पक्ष की इस याचिका में कुछ ऐसे तकनीकी और भौतिक साक्ष्य पेश किए गए हैं, जो जांच की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई, शनिवार की तारीख तय की।
याचिका के अनुसार, ट्विशा के कमरे से एक अज्ञात कार की चाबी और मकान की चाबी बरामद हुई थी। इसके अलावा ट्विशा की मौत के ठीक बाद उनके नाम से भेजा गया सीलबंद पार्सल भी ससुराल में प्राप्त हुआ। समर्थ और गिरिबाला के वकीलों ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि पुलिस इन चाबियों, संबंधित वाहन व मकान और पार्सल को जब्त कर गहन फोरेंसिक जांच करे।
ससुराल पक्ष का तर्क है कि इन चीजों की जांच से मृतका की मृत्यु के कारणों से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकते हैं। इसके अलावा, याचिका में पुलिस की प्रारंभिक जांच और डिजिटल सबूतों के संकलन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग विवाद
ससुराल पक्ष ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने गिरिबाला सिंह के घर से जब्त किए गए सीसीटीवी डीवीआर में समय अंतर का हवाला नहीं दिया। साथ ही ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा द्वारा जारी ऑडियो रिकॉर्डिंग पर भी आपत्ति जताई गई और कहा गया कि मूल मोबाइल फोन जब्त कर ऑडियो की सच्चाई की जांच की जाए।
समर्थ सिंह की याचिका और अग्रिम जमानत
ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका वापस ले ली है। समर्थ सिंह फरार हैं। वहीं, गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया गया है।
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, “मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। जो वैधानिक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। तीन नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिला।”
परिवार और आरोप
समर्थ सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विशा के परिवार के आरोप काल्पनिक और अनुमानों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि हर महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही जब्त की जा चुकी है।
दोबारा पोस्टमार्टम और सुरक्षा
हाई कोर्ट ने ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करने की अनुमति दी है। समर्थ के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश के डॉक्टरों पर भरोसा उठ सकता है।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम पर कोई आपत्ति नहीं है। शव को एम्स भोपाल में -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पोस्टमार्टम भोपाल, दिल्ली या जम्मू एम्स में किया जाएगा।
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