Recent Posts

Breaking News

मनरेगा में एक दिन काम, तो भी आएंगे बीपीएल में, प्रदेश सरकार ने आय सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति वर्ष की


मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य करने वाले लोग भी बीपीएल में शामिल किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए अष्टम चरण (8वें चरण) की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार पांच जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अंतिम सूची 15 जुलाई तक प्रकाशित की जाएगी। 

प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल किए जाने के लिए कई नए मानदंड निर्धारित किए हैं। इनमें ऐसे परिवार शामिल होंगे, जिनमें केवल 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे सदस्य हों या केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हों तथा 27 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो। महिला मुखिया वाले परिवार, जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, भी पात्र होंगे। इसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल की गई हैं।

40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया के परिवार, पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य करने वाले परिवार, गंभीर बीमारियों से पीडि़त कमाने वाले सदस्य वाले परिवार तथा दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त या बिस्तर पर रहने को विवश कमाने वाले सदस्य वाले परिवार भी बीपीएल चयन के लिए पात्र माने जाएंगे। 

भूमिहीन परिवारों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आय की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपए से अधिक है, जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है अथवा जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत है, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

No comments