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ESI कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी, वरना नहीं मिलेगा लाभ, नया नियम लागू

ESI कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी, वरना नहीं मिलेगा लाभ, नया नियम लागू


ई दिल्ली. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत आने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए जरूरी खबर है. अब ESIC की सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का लगातार फायदा लेने के लिए आधार को ESIC पहचान कार्ड से लिंक करना होगा.


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत ESIC लाभार्थियों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है. सरकार का कहना है कि आधार लिंक होने से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने और ESIC की सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने में मदद मिलेगी.

ESIC के तहत फैक्ट्री और योजना के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं. आमतौर पर 21,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ESIC के दायरे में आते हैं. दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह वेतन सीमा 25,000 रुपये प्रति माह है. हालांकि, इसके लिए लागू नियम और शर्तें भी जरूरी हैं.

ESIC पहचान कार्ड से आधार ऐसे करें लिंक

लाभार्थी अपना आधार ESIC के रिकॉर्ड से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. इसके लिए ये स्टेप फॉलो करने होंगे.

  • आधिकारिक ESIC वेबसाइट पर जाएं.
  • 'Insured Persons and Beneficiaries' सेक्शन में लॉगिन करें.
  • अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.
  • इसके बाद 'Aadhaar Seeding for IP' विकल्प चुनें.
  • सूची में अपना नाम खोजें और आधार लिंक करने का विकल्प चुनें.
  • अपना आधार नंबर दर्ज करें.
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन पूरा करें.
  • रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा.
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आधार ESIC रिकॉर्ड से लिंक हो जाएगा.

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव रखें

आधार लिंक करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू हो और आपके पास उपलब्ध हो. ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए इसी नंबर की जरूरत पड़ेगी.

ESIC में कौन-कौन से फायदे मिलते हैं

ESIC योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. इसमें मेडिकल इलाज, अस्पताल में भर्ती और मेटरनिटी केयर शामिल है. बीमारी या अस्थायी रूप से काम करने में असमर्थ होने की स्थिति में आर्थिक सहायता भी मिल सकती है. काम के दौरान लगी चोट के कारण स्थायी दिव्यांगता होने पर डिसेबिलिटी बेनिफिट दिया जाता है. वहीं, रोजगार से जुड़ी चोट के कारण बीमित कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रितों को भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है. सरकार ने ESIC लाभार्थियों से आधार की सीडिंग जल्द पूरी करने की अपील की है, ताकि पहचान की प्रक्रिया आसान हो और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की रुकावट न आए.

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