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Hamirpur: गलत सूचना देने पर तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक शिमला तलब

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गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक को शिमला तलब किया है। आवेदनकर्ता को सही सूचना समय पर न मिलने पर नाराजगी जताते हुए सूचना आयुक्त ने संयुक्त निदेशक एवं पीआईओ को दस दिनों के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्रा श्रीवास्तव ने अपीलकर्ता पंकज के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं।

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू हमीरपुर के इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु पंकज ने सूचना के अधिकार के तहत कॉलेज के अध्यापकों की बायोमिट्रिक हाजिरी के बारे में जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक सूचना मांगी थी। लेकिन पीआईओ ने आरटीआई के जवाब में कहा कि कॉलेज में बायोमिट्रिक मशीन 22 अप्रैल 2019 को स्थापित की गई, जिसके चलते संबंधित समयावधि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

एक अन्य आरटीआई के जवाब में पीआईओ ने कहा था कि कॉलेज में बायोमिट्रिक मशीन वर्ष 2016 में स्थापित की गई। इसके साथ ही प्रशिक्षु ने कॉलेज से अपने हाउस टेस्ट व अन्य जानकारी उपलब्ध करवाने की भी मांग की थी। निर्धारित समयावधि में सूचना न मिलने पर पंकज ने इस मामले की पंकज की अपील शिमला स्थित राज्य सूचना आयुक्त में की थी।

इस पर आयोग ने 15 फरवरी 2020 को प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक को शिमला तलब किया है। इसके साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए दस दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं।

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