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कौन है जीतू उर्फ जितेंद्र जिसे मेरठ में STF ने मार गिराया, इसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री यहां जानिए..

  



उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य जीतेंद्र उर्फ जीतू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. जीतू पर गाजियाबाद के टीला मोड़ थाने में हत्या के मामले में एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल था. 

डबल मर्डर के बाद बना कुख्यात अपराधी

जीतेंद्र का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर था. 2016 में उसने झज्जर में एक डबल मर्डर किया, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी. हालांकि साल 2023 में वह पैरोल पर बाहर आया लेकिन जेल वापस नहीं लौटा और फरार हो गया. फरारी के दौरान उसने गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति की सुपारी लेकर हत्या कर दी. तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे कनेक्शन

जेल में रहने के दौरान जीतेंद्र ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध बना लिए और फरारी के बाद उसने गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह हत्या और वसूली जैसे अपराधों में सक्रिय था.

कैसे हुई मुठभेड़?

पुलिस को सूचना मिली थी कि जितेंद्र मेरठ में छिपा हुआ है. एसटीएफ ने जब उसे घेरने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस की बड़ी कामयाबी

बता दें कि यूपी एसटीएफ ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया था. दोनों तरफ से खूब फायरिंग हुई. इसी बीच यूपी एसटीएफ ने जितेंद्र को मार गिराया. गोली लगने से वह गंभीर घायल हुआ. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. मगर यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 

मेरठ में यूपी एसटीएफ के हाथों मारे गए गैंगस्टर जीतेंद्र उर्फ जीतू के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. हरियाणा और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उस पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज थे. वह गाजियाबाद के टीला मोड़ थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में वांछित था जिस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था.  

 

जीतेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड

1. केस नंबर 333/16

धारा: 379A IPC, 25 Arms Act
थाना: सदर, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा
सजा: 29 अगस्त 2018 को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई.
अपराध: हथियारों के साथ लूट और चोरी का मामला.

2. केस नंबर 609/16

धारा: 398/401 IPC, 25 Arms Act
थाना: सदर, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा
अपराध: डकैती और अवैध हथियारों के साथ गिरोह बनाकर अपराध करने का मामला.

3. केस नंबर 376/16

धारा: 449/302/120B IPC, 25 Arms Act
थाना: सदर, बहादुरगढ़, झज्जर
सजा: 3 फरवरी 2018 को आजीवन कारावास की सजा मिली.
अपराध: घर में घुसकर हत्या और साजिश रचने का संगीन मामला.

4. केस नंबर 341/16

धारा: 392/397/342/379 IPC, 25 Arms Act
थाना: सदर, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा
सजा: 29 अगस्त 2018 को 10 साल की सजा मिली.
अपराध: हथियारों के साथ लूट, डकैती और बंधक बनाने का मामला.

5. केस नंबर 697/16

धारा: 394/34 IPC, 25 Arms Act
थाना: सदर, झज्जर
अपराध: सामूहिक रूप से लूट और अवैध हथियार रखने का मामला.

6. केस नंबर 293/16

धारा: 392/34 IPC
थाना: कंझावला, दिल्ली
स्थिति: वांछित (फरार)
अपराध: लूट और अपराध में सामूहिक भागीदारी.

7. केस नंबर 394/16

धारा: 382/24/411 IPC
थाना: विकासपुरी, दिल्ली
अपराध: चोरी, संपत्ति छुपाने और आपराधिक साजिश का मामला.

8. केस नंबर 611/23

धारा: 147/148/149/302/34 IPC
थाना: टीला मोड़, गाजियाबाद
अपराध: गुंडागर्दी, हत्या और संगठित अपराध में शामिल होने का मामला.


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