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फ्री में मंदिर पहुंचाने के बहाने फँसाया… फिर जुबैर ने घर में घुसकर किया हिंदू युवती का रेप, आरोपी रिक्शा चालक गिरफ्तार

गुजरात के राजकोट में एक हिंदू युवती का रेप, धमकी और कथित ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने रिक्शा चालक जुबैर कुरैशी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने हाल ही में मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती साझा की, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया।

मंदिर जाने के बहाने संपर्क बढ़ाने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, यह घटना चार साल पुरानी है जब वह मंदिर जाने के लिए रिक्शा से जा रही थीं। इसी दौरान आरोपी जुबैर ने कहा कि वह मंदिर जाने के पैसे नहीं लेता। इसी बहाने उसने महिला से संपर्क बढ़ाया और बाद में उसका घर का पता हासिल कर लिया।

घर में घुसकर शोषण और धमकी का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी अक्सर उनके घर आने लगा और कई बार जबरन दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि आरोपी उन्हें धमकी देता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो वह फोटो और वीडियो वायरल कर देगा।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसे दरगाह ले गया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की कोशिश की।

डर और धमकी के कारण बार-बार घर बदलना पड़ा

महिला के अनुसार, आरोपी खुद को राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बताकर धमकाता था और कहता था कि “उसका कोई कुछ नहीं कर सकता।” डर के कारण उन्हें कई बार घर बदलना पड़ा और सिम कार्ड भी बदलने पड़े, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा।

पहले शिकायत पर कार्रवाई न होने का आरोप

पीड़िता ने बताया कि उन्होंने पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी को केवल समझाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद उसने उत्पीड़न जारी रखा।

VHP की मदद से दर्ज हुई FIR

बाद में पीड़िता ने सूरत स्थित बजरंग दल से संपर्क किया, जिसके बाद उसे विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ताओं से जोड़ा गया। VHP की मदद से मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा और उसके बाद औपचारिक FIR दर्ज की गई।

VHP पदाधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से महिला को डराकर शोषण कर रहा था और खुद को राजनीतिक प्रभावशाली बताकर धमकाता था।

गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई

आजीडेम पुलिस ने आरोपी जुबैर कुरैशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

आरोपी ने सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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