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‘इसके साथ हलाला करो…’, पंचायत ने सुनाया शर्मनाक फरमान, सबके सामने महिला के साथ जबरदस्ती की; केस दर्ज.

 

Bareilly : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां तलाक पीड़ित एक महिला ने आरोप लगाया है कि पंचायत में उसके खिलाफ जबरन ‘हलाला’ का फरमान सुनाया गया और विरोध करने पर उसे धमकाया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंचायत में सुनाया गया ‘हलाला’ का फरमान

मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला के अनुसार, उसका अपने पति से तलाक हो चुका था और वह इद्दत की अवधि में थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें कथित तौर पर कुछ मौलाना और स्थानीय धर्मगुरु भी शामिल थे। आरोप है कि महिला को बिना सुने ही हलाला करने का आदेश दे दिया गया।

विरोध पर जबरदस्ती का आरोप

महिला का कहना है कि उसने हलाला के लिए सहमति नहीं दी, जिसके बाद पंचायत में मौजूद लोगों ने उस पर दबाव बनाया। आरोप है कि जब उसने विरोध जारी रखा तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और उसे इस्लाम से बाहर करने की धमकी भी दी गई।

एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता

किसी तरह खुद को बचाकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय बरेली पहुंची और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है। संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि ‘हलाला’ शरीयत से जुड़ा विषय है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। यदि महिला की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया गया है, तो वह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी गलत है।

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