3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी केयरटेकर जेल से बाहर, कोर्ट ने दी जमानत.

POCSO Act case: पश्चिमी दिल्ली के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। बच्ची की मां ने 1 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें स्कूल के 57 वर्षीय केयरटेकर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया, जो बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन अपराधों से जुड़ी हैं और जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। जांच के दौरान बच्ची द्वारा आरोपी की पहचान भी की गई थी।
हालांकि, द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहित गुलिया ने आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी घटना के बाद स्कूल से निकल गया था और जांच में सहयोग कर रहा है। कोर्ट ने यह भी माना कि उसके फरार होने या जांच को प्रभावित करने का कोई ठोस आधार नहीं है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच पूरी कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज और DVR जैसे महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए जा चुके हैं और स्कूल स्टाफ के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इसलिए फिलहाल आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है।
हालांकि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। पुलिस के अनुसार, पीड़िता का बयान BNSS की धारा 183 के तहत अदालत में दर्ज कराया गया है। इस घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
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