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तीन दिन चुनाव, पर छुट्टी एक ही मिलेगी, सरकार ने स्पष्ट की स्थिति, सिर्फ मतदान के दिन मिलेगा अवकाश

हिमाचल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के मद्देनजऱ 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 को संबंधित क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। 

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई को प्रथम चरण, 28 मई को द्वितीय चरण तथा 30 मई को तृतीय चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों की दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इन तिथियों पर बंद रहेंगे। 

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा और उन्हें भी सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे कर्मचारी, जो राज्य में किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, लेकिन संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में मतदाता हैं, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह आदेश पहले जारी छह मई की अधिसूचना के स्थान पर लागू किया गया है।

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