मधुबनी में 14 साल के लड़के ने किया बुजुर्ग महिला का रेप, अब सुधार गृह में कटेगी रातें

बिहार के मधुबनी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में 7 साल बाद इंसाफ हुआ है। किशोर न्याय परिषद (JJB) ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। पीठासीन मजिस्ट्रेट अंकित आनंद की बेंच ने इस कृत्य को समाज पर ‘कलंक’ बताते हुए दोषी को 18 महीने के लिए पटना स्थित विशेष सुधार गृह भेजने का आदेश जारी किया है।
मच्छरदानी में फंसने से पकड़ा गया था आरोपी
यह हृदयविदारक घटना 10 जुलाई 2019 की रात अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 80 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर के बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। रात करीब 11 बजे गांव का ही एक 14 वर्षीय किशोर घर में घुसा और महिला का मुंह कपड़े से दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब महिला ने शोर मचाया, तो परिवार के सदस्य मौके पर पहुँच गए। घबराहट में भागते समय आरोपी उसी मच्छरदानी में उलझ गया और ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया।
मेडिकल रिपोर्ट और गवाही बनीं मुख्य आधार
अदालत में अभियोजन पक्ष ने डॉक्टरों की विशेष मेडिकल टीम (डॉ. आकांक्षा, डॉ. रमा झा और डॉ. मिश्रा) की रिपोर्ट पेश की।
- चोट के निशान: मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई।
- वैज्ञानिक प्रमाण: डॉक्टरों की गवाही ने वैज्ञानिक रूप से बलात्कार की घटना को साबित किया, जिससे आरोपी का बचना नामुमकिन हो गया।
अपराध के समय केवल 14 वर्ष का था दोषी
सुनवाई के दौरान मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्त दोषी की उम्र 14 साल, 4 महीने और 23 दिन थी। बचाव पक्ष के वकील ने उम्र का हवाला देते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई थी, लेकिन बोर्ड ने अपराध की वीभत्सता को देखते हुए इसे ‘जघन्य’ श्रेणी में रखा।
बोर्ड ने किशोर को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी पाया:
- धारा 376: बलात्कार के लिए।
- धारा 323: मारपीट और शारीरिक चोट पहुँचाने के लिए।
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