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Rules Change 1st October: बिना KYC बुक नहीं होगा गैस सिलेंडर, टीवी-एसी के बढ़े दाम, FD के भी बदल गए नियम.

 

Rules Change 1st October: बिना KYC बुक नहीं होगा गैस सिलेंडर, टीवी-एसी के बढ़े दाम, FD के भी बदल गए नियम


नई दिल्‍ली. नया महीना यानी अक्टूबर 2026 आज शुरू हो चुका है. हर महीना अपने साथ कोई बदलाव जरूर लेकर आता है. इस महीने की शुरुआत के साथ भी आपकी जेब और घर के बजट असर डालने वाले कुछ बदलाव हो गए हैं.


आज से जहां आपको कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए ज्‍यादा दाम चुकाने होंगे, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग भी बिना केवाईसी के नहीं होगी. इनके अलावा बैंकिंग, निवेश, टैक्स और रोजमर्रा की खरीदारी से जुड़े कई अन्‍य नियमों में फेरबदल हुआ है.

महीने की शुरुआत के साथ ही सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम सख्त हो गए हैं. अब सब्सिडी का लाभ पाने के लिए ग्राहकों को आधार बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य होगा. यह प्रक्रिया आप गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय, अपनी संबंधित एजेंसी पर जाकर या ऑयल कंपनी के मोबाइल ऐप से पूरी कर सकते हैं.

कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा

19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 62.50 रुपये महंगा हुआ है. अब इसकी कीमत बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ सकता है. कारोबारियों के लिए LPG खर्च बढ़ने का असर आगे चलकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है.

टीवी, एसी और फ्रिज हुए महंगे

दिवाली और दशहरे के दौरान घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और माल ढुलाई की बढ़ती लागत के चलते एसी की कीमतों में करीब 5 से 8 फीसदी का उछाल आया है. वहीं एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के दाम 3 से 4 फीसदी तक बढ़ गए हैं.

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए दिशानिर्देशों के तहत एफडी नियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ है. यह नया नियम 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बल्क डिपॉजिट पर लागू होगा. अब बैंकों को ऐसे बड़े डिपॉजिट पर ब्याज दर तय करने में ज्यादा छूट मिलेगी और उन्हें लागू ब्याज दरों की जानकारी भी पूरी तरह स्पष्ट रखनी होगी.

ATM से कैश निकालना अब पड़ेगा भारी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम इस्तेमाल करने के नियम कड़े कर दिए हैं. अब दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में केवल 5 फ्री ट्रांजेक्शन ही मिलेंगे, जो पहले 10 हुआ करते थे. यह सीमा समाप्त होने के बाद हर फाइनेंशियल निकासी पर ₹23 प्लस जीएसटी और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर ₹11 प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा. वहीं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में महीने में 4 फ्री विड्रॉल के बाद प्रति निकासी ₹15 प्लस जीएसटी का शुल्क कटेगा.

NRI प्रॉपर्टी खरीद के नियमों में राहत

एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाले खरीदारों के लिए प्रक्रिया आसान कर दी गई है-अब अलग से टैन (TAN) नंबर लेने की बाध्यता खत्म हो गई है और यह काम सीधे पैन (PAN) कार्ड के जरिए पूरा किया जा सकेगा.

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